बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

Chhattisgarh Crimesबलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पांच भैंसों को क्रूरतापूर्वक उत्तर प्रदेश के एक बूचड़खाने ले जाने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया है।

पुलिस को 4 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पांच भैंसों को क्रूरता से पीटते हुए उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने की ओर ले जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने स्टाफ और गवाहों के साथ घेराबंदी कर मवेशियों को बरामद किया।

इस मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

इन दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने पोखरा, थाना बभनी, उत्तर प्रदेश निवासी सद्दाम खान (32) को 12 अगस्त 2026 को हिरासत में लिया। पूछताछ में सद्दाम खान ने बताया कि वह अपने एक अन्य साथी के साथ मवेशियों को हांक कर ले जा रहा था। उसने यह भी बताया कि नंदलाल गोंड ने इन भैंसों को खरीदा था और अपने घर में रखा था।

सद्दाम खान की निशानदेही पर बहुलापाठ, थाना बसंतपुर निवासी नंदलाल गोंड (27) को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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