साढ़े तीन घंटे की सुनवाई के बाद राज्य को जवाब के लिए तीन हफ़्ते का समय, अंतरिम आवेदन पर फ़ैसला सुरक्षित

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। साढ़े तीन घंटे की बहस के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आवेदन पर फ़ैसला सुरक्षित लिया वहीं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया है।
टूलकिट मसले को लेकर डॉ रमन सिंह और संबित पात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी अजय बर्मन के साथ विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने बहस की। जबकि राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सतीश चंद्र वर्मा ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट के कक्ष क्रमांक दस में जस्टिस नरेंद्र व्यास की अदालत में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई क़रीब साढ़े ग्यारह बजे शुरु हुई जो कि तीन बजे तक चलती रही। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। जबकि राज्य की ओर से की गई कार्यवाही को विधिसम्मत बताया गया है। जस्टिस नरेंद्र व्यास ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया है जबकि अंतरिम आवेदन पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।

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