
इसके तहत देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा पर्यटन बार, मदिरा भंडारण भंडारागार और उनसे जुड़े अहातों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों के कलेक्टरों को शुष्क दिवस के पालन के संबंध में आदेश जारी किया है। अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 अगस्त को प्रदेश की किसी भी अधिकृत शराब दुकान में मदिरा की बिक्री नहीं होगी।
आबकारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शराब की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं अवैध रूप से शराब बेचने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या आबकारी विभाग को दें।