
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, सुनील कुमार यादव के खिलाफ युक्तियुक्तकरण और संशोधित पदोन्नति प्रकरण में अनियमितता की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने 31 अगस्त और 23 सितंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया और सुनील कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जवाब संतोषजनक नहीं, तत्काल निलंबन
सुनील कुमार यादव ने 25 सितंबर को अपना जवाब पेश किया था। सक्षम अधिकारी ने उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना। जांच रिपोर्ट के आधार पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया।
निलंबन अवधि में दयालबंद स्कूल रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान सुनील कुमार यादव का मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दयालबंद, विकासखंड बिल्हा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।