मुंगेली जिले में घर में घुसकर एक महिला और उसकी नाबालिग रिश्तेदार से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर परिजनों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

Chhattisgarh Crimesमुंगेली जिले में घर में घुसकर एक महिला और उसकी नाबालिग रिश्तेदार से छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर परिजनों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। घटना 5 जुलाई 2026 की है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 5 जुलाई को वह अपनी नाबालिग रिश्तेदार के साथ घर के हॉल में धान साफ कर रही थी। इसी दौरान भाठापारा निवासी अरविंद राजपूत और लखन राजपूत उनकी किराना दुकान पर गुटखा और सिगरेट खरीदने आए। सामान लेने के बाद दोनों आरोपी पीड़िता के पीछे-पीछे घर के हॉल तक पहुंच गए।

महिला और नाबालिग से की छेड़छाड़

आरोप है कि लखन राजपूत घर के अंदर घुस गया और गलत नीयत से महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका हाथ और छाती पकड़ ली। वहीं, अरविंद राजपूत ने महिला की नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी छेड़छाड़ की।

शोर मचाने पर परिजनों से मारपीट

महिला के शोर मचाने पर उसका पति और बेटा मौके पर पहुंचे। इस दौरान अरविंद राजपूत ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज

महिला की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 281/2026 दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में अरविंद राजपूत और लखन राजपूत ने वारदात करना स्वीकार कर लिया।

दोनों आरोपी भेजे गए जेल

पुलिस ने आरोपी अरविंद राजपूत (33) और लखन सिंह राजपूत (49) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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