*अवैध शराब पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आज दिनांक 09.04.2026 को आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता तथा कलेक्टर महोदय श्री भगवान सिंह उइके के मार्गदर्शन से प्राप्त निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में गरियाबंद जिले की आबकारी टीम द्वारा कार्यवाही व सघन गश्त के दौरान प्रकरण कायम किये गए*
*वृत्त देवभोग के अंतर्गत गस्त के दौरान देवभोग से गरियाबंद मार्ग में झाराबहाल पुल के नीचे अवैध शराब के खिलाफ आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें आरोपी माखन लाल यादव पिता मनीराम यादव जाति रावत उम्र 40 वर्ष साकिन गिरसुल, थाना देवभोग, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) के अधिपत्य से एक सफेद रंग की एक प्लास्टिक बोरी में 35 नग देशी प्लेन शोले मदिरा प्रत्येक में 180-180 मिली. भरा हुआ कुल मात्रा 6.30 बल्क लीटर देशी प्लेन शोले मदिरा जप्त कर कब्जे आबकारी लिया गया तथा आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2011 कि धारा 34(2) एवं 59(क) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।*
*उपरोक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक रजत चंद ठाकुर,आबकारी उपनिरीक्षक नागेशराज श्रीवास्तव, आबकारी आबकारी आरक्षक पीताम्बर चौधरी, नगर सैनिक संजय नेताम, मनीष कश्यप महिला नगर सैनिक कल्पना ध्रुव तथा वाहन चालक गोवर्धन सिन्हा का विशेष व सराहनीय योगदान रहा।*