
घटना के संबंध में अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर जांच की गई। इसके बाद 9 अप्रैल को चिल्फी थाने में अपराध क्रमांक 37/26, धारा 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए आरोपी सतीश सोनवानी को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना के दिन अपराध करना स्वीकार कर लिया। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी सतीश सोनवानी को विधिवत गिरफ्तार करते कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।