प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र परिवारों की सूची जारी,8 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति का मौका गरियाबंद में 2,607 परिवार सूची में

Chhattisgarh Crimesप्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र परिवारों की सूची जारी,8 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति का मौका गरियाबंद में 2,607 परिवार सूची में

आवास प्लस 2.0 सर्वे के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव पर अपात्र परिवारों का विवरण पोर्टल पर अपडेट, तय समय के बाद नहीं मिलेगी आपत्ति की सुविधा

पूरन मेश्राम /गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 के माध्यम से जिले में छूटे हुए पात्र परिवारों के सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अपात्र पाए गए परिवारों की सूची जारी की गई है। जिले के पांँचों जनपद पंचायतों में ग्राम सभा के सत्यापन एवं अनुमोदन के आधार पर कुल 2,607 परिवार अपात्र पाए गए हैं।

इन परिवारों का विवरण संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा आवास पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। हालांकि,पोर्टल से नाम हटाए जाने से पहले संबंधित परिवारों को अपना पक्ष रखने और दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।

*किस जनपद में कितने परिवार अपात्र*
ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिले के पांँचों जनपद पंचायतों में अपात्र पाए गए परिवारों की संख्या इस प्रकार है_

छुरा जनपद पंचायत – 547 परिवार
देवभोग जनपद पंचायत – 304 परिवार
फिंगेश्वर जनपद पंचायत – 579 परिवार
गरियाबंद जनपद पंचायत – 768 परिवार
मैनपुर जनपद पंचायत – 409 परिवार
कुल मिलाकर 2,607 परिवार अपात्र सूची में शामिल किए गए हैं।

*8 अक्टूबर तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति*
प्रकाशित सूची में जिन हितग्राहियों या परिवारों को अपने नाम के संबंध में आपत्ति है,वे 8 अक्टूबर 2026 की शाम 5:30 बजे तक संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय में अपना दावा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात सूची में नाम शामिल होने वाले परिवारों के पास अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का अवसर है।

*कहां देख सकते हैं सूची*
अपात्र परिवारों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। इसके अलावा संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

परिवार अपने नाम की जांँच कर सकते हैं और यदि उन्हें लगता है कि उन्हें अपात्र सूची में शामिल करना सही नहीं है, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

*आवास प्लस 2.0 सर्वे के बाद ग्राम सभा से हुआ सत्यापन*
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 के माध्यम से छूटे हुए पात्र परिवारों का सर्वे जिले में कराया गया था। सर्वे के बाद प्रगणक एवं चेकर द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई।

इसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी सूची को ग्राम सभाओं के समक्ष वाचन, सत्यापन और अनुमोदन के लिए रखा गया। ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संबंधित जनपद पंचायतों ने अपात्र पाए गए परिवारों का तथ्य आवास पोर्टल पर अपडेट किया है।

तय समय के बाद आवेदन पर नहीं होगा विचार
जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे में सूची में शामिल परिवारों से अपील की गई है कि वे समय रहते सूची में अपना नाम देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो 8 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जरूर जमा करें।

Exit mobile version