छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देवबलौदा-चरोदा में महाशिवरात्रि मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों से कथित दुर्व्यवहार के आरोपों से शुरू हुए विवाद के बाद पुलिस अब एक्शन मोड़ पर

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देवबलौदा-चरोदा में महाशिवरात्रि मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों से कथित दुर्व्यवहार के आरोपों से शुरू हुए विवाद के बाद पुलिस अब एक्शन मोड़ पर है। बजरंग दल पदाधिकारी प्रदीप सिन्हा को पुलिस से हाथापाई और नजरुल खान को भड़काऊ वीडियो के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

वायरल वीडियो में नजरुल खान कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहा है कि, “मुसलमान एक चीज याद रखना कानून तोड़ना नहीं, लेकिन कोई आतंकवादी, भगवा आतंकवादी कानून तोड़कर आप पर वार करें तो उसे छोड़ना नहीं। तुम मारोगे तो पलटकर मारेंगे।” इसकी छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत सहसंयोजक रवि निगम ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी।

दरअसल, 16 फरवरी को देवबलौदा-चरोदा में महाशिवरात्रि के अवसर पर दो दिवसीय मेला आयोजित किया गया था। मेले के दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम व्यापारियों से जातिगत-धार्मिक टिप्पणी की। व्यापार करने से रोका और आधार कार्ड की मांग की।

इस मामले में मोहम्मद इस्माइल की शिकायत पर भिलाई-3 पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 351(3), 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया। इस केस में बजरंग दल के पदाधिकारी प्रदीप सिन्हा समेत अन्य कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया।

विरोध करने पहुंचे नजरूल पर हेट स्पीच का केस

देवबलौदा चरोदा में बजरंग दल की तरफ से किए गए हंगामा और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप के विरोध में मुस्लिम समाज, भीम आर्मी समेत अन्य संगठन के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुस्लिम समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करने पहुंचे नजरूल खान ने मीडिया में बजरंग दल के ऊपर कई बयान दिया।

इसके अगले ही दिन नजरूल खाने के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल के मामले में बजरंग दल ने एएसपी से शिकायत की। जिसके बाद नजरूल खान को हेट स्पीच के मामले में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रदीप सिन्हा पुलिस से हाथापाई मामले में गिरफ्तार

वहीं बजरंदल के कार्यकर्ता प्रदीप सिन्हा को दुर्ग कोतवाली थाने में दर्ज अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप सिन्हा और उनके साथियों ने 1 दिसंबर 2025 को पटेल चौक, बीएसएनएल ऑफिस के सामने बिना अनुमति मार्ग जाम कर प्रदर्शन और पुलिस से हाथापाई किया था। जिसमें पुलिस के जवानों को चोट आई थी।

नजरूल खान का पुराना वीडियो वायरल

बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नजरूल खान के एक पुराने वीडियो के खिलाफ बजरंग दल ने शिकायत की। इस वीडियो में नजरूल खान भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छावनी थाने में नजरूल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा- दोनों अलग-अलग मामले

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि, थाना छावनी क्षेत्र में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए नजरुल खान के खिलाफ BNS की धारा 299 और IT Act की धारा 67A के तहत मामला दर्ज कर अरेस्ट किया गया है। वहीं, कोतवाली में दर्ज मामले में फरार आरोपी प्रदीप सिन्हा की भी गिरफ्तारी की गई है।

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