
पीड़िता ने 9 मार्च 2026 को फरसगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2019 से उसका पांडेआठगांव निवासी राजकुमार मरकाम (22) से प्रेम संबंध था। आरोपी ने उसे शादी का भरोसा दिलाकर पिछले 4-5 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी शादी का झांसा दे कर बनाता रहा सम्बन्ध
पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2021 में आरोपी उसे अपने घर ले गया और शादी करने का आश्वासन देते हुए लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी की बात कही, तो आरोपी टालमटोल करने लगा। अंततः उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और पीड़िता को घर से निकाल दिया।
पीड़िता की शिकायत पर फरसगांव थाने में आरोपी राजकुमार मरकाम के खिलाफ अपराध क्रमांक 21/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी।
कुछ ही घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने एक टीम गठित की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजकुमार मरकाम को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक चंद्रशेखर श्रीवास, उप निरीक्षक शशिभूषण पटेल, सहायक उप निरीक्षक सुमित्रा सेठिया, महिला प्रधान आरक्षक बीना मांडवी, आरक्षक घनश्याम यादव, कृष्ण कुमार सोनवानी और महिला आरक्षक लक्ष्मी मरकाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।