
घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की जानकारी के आधार पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से अपहृत बालिकाओं को सकुशल बरामद किया। जेल वारंट जारी भेजे गए जेल बालिकाओं के बयान और डॉक्टरी जांच (मेडिकल एग्जामिनेशन) के बाद मामले में रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 (1) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 (1) को भी मामले में जोड़ा।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोनू बांसफोड़ (19 वर्ष), निवासी अटल आवास, बैगापारा लखोली, राजनांदगांव और साहिल मंडावी (20 वर्ष), निवासी ग्राम भोथली, थाना लालबाग, राजनांदगांव के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार, 14 मार्च को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया है।