
टीम में कवर्धा वनमंडल के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। तरेगांव के ग्राम गुडली और कवर्धा परिक्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी में दबिश दी गई। जहां से दो तेंदुआ खाल, हड्डियां, नाखून समेत अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने तेंदुआ खाल का उपयोग पूजा-पाठ और तांत्रिक गतिविधियों में करने की बात कबूल की।
दो तेंदुआ खाल सहित सामग्री जब्त वनमंडलाधिकारी के अनुसार 20 मार्च 2026 को अवैध तेंदुआ खाल रखने की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस मामले में चोरभट्टी निवासी संतराम धुर्वे, निवासी गुडली सुखराम मेरावी, निवासी आमानारा अघनू धुर्वे, निवासी सिंघारी सहैततर मरकाम, निवासी बेन्दा कनस टेकाम को अरेस्ट किया गया है।
इन धाराओं में मामला दर्ज
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 50, 51 और 52 के तहत वन अपराध क्रमांक 20730/17 20 मार्च दर्ज कर 21 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।