धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Chhattisgarh Crimesधमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के तहत चौथा मामला है जिसमें न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है।

यह मामला धमतरी जिले के सिहावा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी बिरेंद्र मरकाम (22) ओडिशा के नवरंगपुर जिले के संबलपुर गांव का निवासी है। न्यायालय ने प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी ठहराया।

आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

न्यायालय ने आरोपी बिरेंद्र मरकाम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के अतिरिक्त 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले के जांच अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक दुलाल नाथ को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

इस साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 3 अपराधियों को सजा

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में धमतरी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत तीन अन्य मामलों में भी आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई है। इन मामलों में सिटी कोतवाली धमतरी के दो और चौकी बिरेझर का एक प्रकरण शामिल है, जिनमें दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000-3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।

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