निगम की टीम ने 7 दुकानों में प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने पर 20 हजार का लगाया जुर्माना

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। प्लास्टिक बैन मामले में अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छापेमारी करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नगर निगम की टीम ने गोल बाजार, बंजारी रोड की 7 दुकानों पर छापा मारकर प्लास्टिक जब्त किया है। इन दुकानदारों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। इन दुकानदारों के पास से नगर निगम की टीम ने 200 किलो प्लास्टिक बरामद किया है। फाइन लगाकर दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि वह दोबारा बैन की गई 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन का व्यवसाय ना करें।

1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में बैन

आने वाली 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में विभागीय गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है । फिलहाल शुरुआत में दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सरकार कड़ा संदेश देना चाहती है कि अब प्लास्टिक और नहीं चलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिली एडवाइजरी के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने जा रही है। अफसरों का कहना है कि जल्द ही इस प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियों को भी बंद कराया जाएगा।

इन वस्तुओं पर रहेगी पाबंदी

नोटिस के मुताबिक एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं।

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