आदिवासियों का मकान तोड़ने का बस्तर डीएफओ का आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर संभाग के भानुप्रतापपुर वनमंडल में आदिवासियों का मकान तोड़ने के डीएफओ के आदेश पर रोक लगा दी है। अवकाशकालीन सिंगल बेंच ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

बस्तर के अंतागढ़ ब्लॉक के हवचूर ग्राम के सुमन प्रधान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि भानुप्रतापपुर के डीएफओ ने उन्हें सात दिन के भीतर मकान हटाने के लिये कहा है। याचिकाकर्ता के अलावा अन्य कई लोगों को भी यही नोटिस दी गई है।

अधिवक्ता रजत अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में प्रधान ने बताया कि वे आदिवासी वनाधिकार कानून के अंतर्गत यहां मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्हें हटाये जाने का आदेश अवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिये हाईकोर्ट की अवकाश अवधि में ही इसकी सुनवाई की जाये। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका की वर्चुअल सुनवाई की और डीएफओ के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

Exit mobile version