रैलियां, धार्मिक कार्यक्रम, मनोरंजन और खेल आयोजन भी अनलॉक, गाइडलाइन जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कंटेंनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन भी अनलॉक कर दिए गए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका उल्लंघन करने पर आयोजकों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त शर्तें भी लगाई जा सकेंगी।

इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह ने सभी सचिवों, जिला कलेक्टरों, संभागायुक्तों और विभागाध्यक्षों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसपीओ) जारी की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर राज्य शासन ने एसपीओ जारी करते हुए कहा है कि सभा का आयोजन खुले में करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तभी अनुमति दी जा सकेगी, जब पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होगी। प्रवेश और बाहर निकलने के क्षेत्र में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, जो टच फ्री मोड पर होगा। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। कार्यक्रम में आमंत्रित व्यक्ति से तीन गुना अधिक व्यक्तियों के बैठने या खड़े होने की व्यवस्था होनी चाहिए।