निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है.

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी. छापे में सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिलने की जानकारी दी गई थी.

डायरी में छिपे थे राज

एसीबी की कार्रवाई के बाद पुलिस ने IPS जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. बताया जाता है कि सिंह के निवास पर पुलिस छापे के दौरान एक डायरी फेंकी हुई मिली थी, जिसमें तमाम लेन-देन का जिक्र करने के साथ किस तरह से सरकार को गिराने की साजिश लिखी हुई थी. इस पर उच्चाधिकारियों को जानकारी होने के बाद पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था.