रायपुर. कोरोना संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में बंद हुई यात्री बसें लगभग 96 दिन बाद शुक्रवार से फिर से चलेंगी। यही नहीं, 98 दिन से बंद शॉपिंग मॉल, क्लब हाउस, होटल और रेस्टोरेंट भी शुक्रवार से ही खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद इन सेवाओं को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बसोें से लेकर मॉल-होटल तक सभी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य किया गया है। हर बस संचालक को यात्रियों के नाम-पते और नंबर रखने होंगे। यही नहीं, मॉल और होटल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत होरा ने बताया कि उनके संगठन ने सीएम भूपेश से मिलकर होटल-रेस्तरां खोलने का आग्रह किया था। हालांकि मॉल के मल्टीप्लेक्स और टॉकीज, बच्चों से लेकर हर तरह के एंटरटेनमेंट और गेम जोन, सभी तरह के जिम और स्वीमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में सब कुछ बंद होगा। इधर, परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि बसें प्रदेश के भीतर और अंतर-जिले में ही चलेंगी। इन्हें निर्धारित फेरे और समय के मुताबिक चलाया जाएगा। बस चालक, परिचालक और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बस में चढ़ते, उतरते या बैठते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। यही नहीं, बस में धूम्रपान, पान, गुटका, तंबाकू आदि खाना या थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभाग द्वारा बस संचालकों को यह भी कहा गया है कि मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकॉर्ड रखना होगा। बस में सफर करने वालों के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बस संचालकों को हर यात्री की पूरी जानकारी रखनी होगी और प्रशासन के मांगने पर देना भी जरूरी होगा। ड्राइवर के केबिन में किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।