
मामला सूरजपुर जिले के चेन्द्रा चौकी क्षेत्र के ग्राम रैसरी का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक खेमसाय अक्सर शराब के नशे में घर में विवाद करता था। इससे उसका 19 वर्षीय बेटा भुवन नाराज रहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।
टांगी से हमला, पिता की मौत
विवाद और आक्रोश के दौरान भुवन ने अपने पिता खेमसाय पर टांगी से हमला कर दिया। हमले में खेमसाय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भुवन को गिरफ्तार कर लिया था।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे। इनका परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने भुवन को पिता की हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।