शराब के नशे में गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर मारपीट करने वाले इंस्पेक्टर को 2 साल की जेल

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। रायपुर में गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर आदिवासी महिला के साथ बदसलूकी करने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट ने सजा सुनाया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को दोषी मानते हुए 2 साल की जेल और 8 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। ये फैसला एट्रोसिटी में स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया है। फैसले के बाद इंस्पेक्टर को सजा भुगतने जेल में रहना होगा।

मामले के संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने इंस्पेक्टर राकेश चौबे को सस्पेंड कर दिया था। वीडियो वायरल होते ही मामले की शिकायत रायपुर के IG के पास भी पहुंची थी। साथ ही पीड़ित महिला ने विशेष जाति-जनजाति में भी शिकायत दी थी।

25 मार्च को आरोपी इंस्पेक्टर का आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में बदसलूकी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। - Dainik Bhaskar

पूरा मामला समझिए

ये घटना 24 मार्च 2023 की है। देवेंद्र नगर में एक महिला प्राइवेट हॉस्टल चला रही थी। वो मूलत: अंबिकापुर की रहने वाली है। उसने प्रॉपर्टी किराए पर लेकर गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया था। बाहर बोर्ड देखकर 24 मार्च को पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे भीतर घुस आए, वो शराब के नशे में थे।

रिसेप्शन पर बैठी महिला आदिवासी स्टाफ को पीटने लगे, कहा- यहां धंधा कर रहे हो, मुझे लड़कियां दिखाओ। इसके बाद वो जबरन अंदर आ गए और हमारे साथ गाली गलौज भी की।

राकेश चौबे इस वक्त ट्रैफिक मुख्यालय रायपुर में पदस्थ थे। हॉस्टल में घुसकर यहां उन्होंने वर्दी का रोब जमाई थी। जब हॉस्टल में इंस्पेक्टर ने बदसलूकी की, तो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हॉस्टल संचालिका ने बताया था कि इंस्पेक्टर राकेश चौबे ने हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए जातिसूचक गाली भी दी थी।

फंसाने की धमकी देने का आरोप

यातायात इंस्पेक्टर हॉस्टल में क्यों आया, ये संचालिका को भी उस वक्त समझ नहीं आया था। इंस्पेक्टर चौबे वहां पहले कभी नहीं आया था। शराब के नशे में अचानक वहां पहुंचा और बवाल किया। इस मामले में महिला ने अफसरों से भी शिकायत की थी।

तत्कालीन समय में राकेश चौबे पर महिला ने ये भी आरोप लगाया था कि अब इंस्पेक्टर उन्हें अन्य मामलों में फंसाने की धमकियां दे रहा था, जिसके बाद महिला में न्याय की मांग की थी।