दोनों मामलों में 2 चारपहिया वाहन सहित 4 आरोपी गिरफ्तार
सरायपाली। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विकास पाटले के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना सरायपाली एवं थाना सिंघोड़ा में मादक पदार्थ पर कार्यवाही हेतु आने जाने वालों वाहनों की सघन जांच एवं चेकिंग 4 मार्च के तड़के 04 बजे से की जा रही थी।
थाना सरायपाली की कार्रवाई
वाहन चेकिंग के दौरान पदमपुर रोड़ जोगनीपाली मोड़ कें पास उड़िसा पदमपुर की ओर से एक वाहन शेवरलेट ऑप्ट्रा कार क्रमांक CG04 DA 0009 पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की एवं पिछली सीट के नीचे 112 पैकेटों में कुल 01 क्विंटल 12 किलो मादक पदार्थ गांजा भरा मिला कार में बैठे 02 व्यक्ति जिन्होंने अपना नाम कृष्णा रौतेल पिता अमरनाथ रौतेल 32 वर्ष साकिन भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा जिला अनुपपुर (म0प्र0) एवं जसवंत सिंह पिता संतोश सिंह उम्र 40 वर्ष साकिन तारबहार चौक बिलासपुर (छ0ग0) बताया तथा गांजा को डोंगरीपाली उड़िसा से बिलासपुर ले जाना बताया आरोपियों के पास मादक पदार्थ गांजा से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होने से एवं आरोपियों का कृत्य धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का पाये जाने से दोनों आरोपियों को जप्त गांजा सहित गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
जप्ती :
01. मादक पदार्थ गांजा कुल 01 क्विंटल 12 किलो किमत 22 लाख 40 हजार रूपये ।
02. एक शेवरलेट ऑप्ट्रा सफेद कलर की कार क्रमांक CG04 DA 0009 किमत 04 लाख रूपये।
03. एक एमआई कंपनी का मोबाइल किमत 10,000 रूपये।
04. नगदी रकम 1,370 रूपये।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सरायपाली आशीष वासनिक, उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी, आरक्षक चंद्रमणि यादव, अनिल मांझी, प्रसन्न स्वाईं, गुलाब साहू, सरफुद़दीन अंसारी, नवीन ध्रुव, प्रकाश साहू, योगेश यादव, कृष्णा यादव का योगदान रहा।
थाना सिंघोड़ा की कार्रवाई
आज दिनांक 04/03/2022 को रेहटीखोल बार्डर में वाहन चेकिंग के दौरान एक सिल्वर रंग की हिरो होण्डा सीविक कार क्रमांक MH01 AE 7128 को रोकने व तलाशी लेने पर कार की पीछे डिक्की में 90 पैकेट में भरा 90 किलो गांजा बरामद हुआ। कार में बैठे व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रदीप शुक्ला पिता राकेश शुक्ला उम्र 26 वर्ष , रवेंद्र साकेत पिता रामाधार साकेत उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी रीवा मध्यप्रदेश बताये। पुछताछ में गांजे को सम्बलपुर उड़िसा से रीवा मध्यप्रदेश ले जाना बताये। दोनों आरोपियों द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने का कृत्य जो धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का पाये जाने से थाना सिंघोड़ा में नारकोटिक्स एक्ट की कार्यवाही की जा रही है।
जप्ती :
01. मादक पदार्थ गांजा कुल 90 किलो किमत 18 लाख रूपये ।
02. एक सिल्वर कलर की होण्डा सिविक कार क्रमांक MH01 AE 7128 किमत 04 लाख रूपये।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिंघोड़ा चंद्रकांत साहू , सहायक उप निरीक्षक सनातन बेहरा, आरक्षक शोभराम वर्मा , मनोहर साहू, सरोज बारीक, रामचंद्र चंद्रवंशी का योगदान रहा।