शाहरुख के बेटे आर्यन समेत 8 आरोपी 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर रहेंगे; कोर्ट ने कहा- जांच के लिए यह जरूरी

Chhattisgarh Crimes

मुंबई। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में NCB ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी।

इसके साथ ही मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों विक्रांत छोकर, इसमीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेज दिया है।

जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता

सोमवार को सुनवाई के बाद किला कोर्ट ने आदेश में कहा- NDPS एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं।

आरोपियों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपी भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। आरोपियों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया।

पूछताछ से पहले एक बार फिर से होगा मेडिकल टेस्ट

नियमों के तहत आगे की पूछताछ से पहले जांच एजेंसी सभी आरोपियों का एक बार फिर मेडिकल टेस्ट कराएगी। इसके बाद एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। जरूरी होने पर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी प्रोसेस भी होगी।

इससे पहले NCB ने बताया कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुआ है। उनके चैट से पता चला है कि वे ड्रग्स खरीदने-बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं। इससे पहले NCB अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जेजे अस्पताल ले गए थे, जहां उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया।

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