बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सेना की जमीन से सटी जगह में मुरूम के अनाधिकृत उत्खनन मामले में आज सोमवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने इस मामले में सचिव से मांगे शपथपत्र के बारे में पूछा। जिसपर खनिज विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन और मुरूम की लोक निर्माण विभाग के द्वारा रिपोर्ट के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया।
दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुरूम खुदाई के मद्देनजर 9 जनवरी 2025 को दिए आदेश में कहा था कि, सचिव, खान एवं खनिज, छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसे सभी कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी करें , जिन पर कथित तौर पर संबंधित भूमि से उत्खनित मुरूम का उपयोग करने का आरोप है। वहीं यह भी स्पष्ट करने कहा कि, अधिकारियों द्वारा किस तरीके और तंत्र को अपनाया गया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संबंधित भूमि से उत्खनित मुरूम और कॉलोनाइजरों द्वारा उपयोग की गई मुरूम अलग-अलग हैं। इस मामले में शपथपत्र पेश करने शासन का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने 2 सप्ताह का समय मांगा। जिसे स्वीकार कर अगली सुनवाई 21 फरवरी को रखी गई।