
मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। 31 मार्च 2022 को पीड़िता गणेशिया बाई की बेटी काजल यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पड़ोसी देवलाल यादव और उसका बेटा कमलेश यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर उसकी मां से झगड़ा किया।
देवलाल ने टांगी से गणेशिया बाई के सिर पर वार किया। कमलेश ने डंडे से मारपीट की। इस हमले में गणेशिया बाई को गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। निरीक्षक युवराज तिवारी ने मामले की विवेचना की। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने न्यायालय में पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।