छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मुख्यालय मोहला में अवैध मंदिरा का नष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। इस दौरान शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया।
जानकारी के मुताबिक, 769 मामलों में जब्त की गई 9285 लीटर मदिरा को राजसात करते हुए विधिवत रूप से नष्ट किया गया है। आबकारी अधिकारी की ओर से परीक्षण के बाद यह मदिरा इंसानों के उपयोग या विक्रय के लिए अयोग्य पाई गई थी।ऐसे में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 और धारा 47(2) के तहत पुलिस लाइन में शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई। मौके पर प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम भी मौजूद रही।