छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी पर टांगी से वार कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका शांति धनवार के पिता पुुसउ धनवार ने 15 अक्टूबर 2019 को तमनार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे छट्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 दिन पहले बेटी के घर लालडीपा आमाघाट आए थे।
14 सितंबर की रात लगभग 9 बजे दामाद अनिरूद्ध धनवार घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान पुुसउ धनवार अपने समधी भगतराम के साथ खेत देखने चले गए। रात करीब 10 बजे घर लौटने पर उन्हें अनिरूद्ध की बहन रुकमणी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर अनिरूद्ध ने टांगी से शांति के गले के पीछे वार कर दिया।
गंभीर चोट और मौत
वार से शांति खून से लथपथ होकर घर में बेहोश पड़ी थी। परिजनों ने तुरंत उसे तमनार अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे रायगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 25 अक्टूबर 2019 को शांति की मौत हो गई।
पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई
घटना की जानकारी के बाद तमनार पुलिस ने आरोपी अनिरूद्ध धनवार के खिलाफ धारा 307 और 302 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया।
आजीवन कारावास की सजा सुनाई
न्यायालय ने अनिरूद्ध धनवार को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं भरने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।