धमतरी जिले में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत का जिम्मेदार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ठहराया

Chhattisgarh Crimesधमतरी जिले में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत का जिम्मेदार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ठहराया है। दरअसल घटना मार्च 2025 की है। जहां धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी, पीएम रिपोर्ट में मृतक के शरीर में 24 जख्मों के निशान भी मिले थे।

कोर्ट ने हिरासत में मौत को राज्य सरकार की जिम्मेदारी मानते हुए मृतक की पत्नी को 3 लाख और माता-पिता को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पुलिस की बर्बरता और हिरासत में ज्यादती का परिणाम है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारों का हनन है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, मामला धमतरी जिले के अर्जुनी थाने का है। राजनांदगांव के रहने वाले दुर्गेंद्र कठोलिया (41 साल) को 29 मार्च 2025 को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। 31 मार्च को शाम 5 बजे उसे धमतरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

इस दौरान वह पूरी तरह स्वस्थ था। लेकिन सिर्फ तीन घंटे बाद रात 8 बजे वह पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। पुलिस हिरासत में पति की मौत पर पत्नी दुर्गा देवी कठोलिया, मां सुशीला और पिता लक्ष्मण सोनकर ने दोषियों पर उचित कार्रवाई समेत मुआवजा देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

पीएम रिपोर्ट में शरीर पर मिले 24 जख्मों के निशान

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब दुगेंद्र को कोर्ट में पेश किया गया, जहां वो पूरी तरह स्वस्थ था। शाम 5 बजे उन्हें फिर से थाने में रखा गया, जहां कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में थर्ड डिग्री टार्चर दिया, जिससे दुर्गेंद्र की मौत हो गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर 24 पूर्व-मृत्यु चोटों का जिक्र है। उसके हाथ, छाती, जांघ, घुटनों, चेहरे और नाक पर चोट के निशान थे। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि उसकी मौत दम घुटने से हुई, जिससे कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ।

पुलिस ने मौत को छिपाने का किया प्रयास

पुलिस ने परिवार को बताया कि दुर्गेंद्र बीमार पड़ गए थे और अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। शव मिलने पर परिवार ने शरीर पर चोटों के निशान देखकर हंगामा किया और उच्चाधिकारियों से शिकायत की।

राज्य शासन का जवाब- साधारण और पुरानी चोंट

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और चोटें साधारण व पुरानी थीं। चीफ जस्टिस की बेंच ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में महज तीन घंटे के भीतर मौत होना असाधारण है। चोटें साधारण हों या गंभीर, पुरानी हों या नई राज्य अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

हाईकोर्ट बोला – यह कस्टोडियल बर्बरता का उदाहरण

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सभी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि यह मौत पुलिस की यातना से हुई है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मौत के हालात यह दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला कस्टोडियल बर्बरता का उदाहरण है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है।

परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि, मृतक की पत्नी दुर्गा देवी को 3 लाख की राशि दी जाए, ताकि वह और उनके दो नाबालिग बच्चों की देखभाल कर सकें। मृतक के माता-पिता को प्रत्येक एक लाख दिए जाएं। यह भुगतान 8 हफ्ते के अंदर किया जाए, अन्यथा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।

राज्य सरकार को दी चेतावनी, डीके बसु दिशा निर्देशों का पालन करें

कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाएं जनता के भरोसे को तोड़ती हैं। राज्य को अपने पुलिसबल को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा और डीके बसु केस में तय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हर हिरासत में मौत राज्य की जवाबदेही पर सवाल उठाती है। मुआवजा केवल राहत नहीं, बल्कि ऐसे अमानवीय कृत्यों की पुनरावृत्ति रोकने का माध्यम है।

आठ हफ्ते का दिया समय

कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव को आदेश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि मुआवजे की राशि समय पर दी जाए। साथ ही, आदेश की प्रति सभी प्रतिवादियों को भेजने का निर्देश भी दिया गया। हाई कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि परिजन को 8 हफ्तों के भीतर मुआवजा राशि दी जाए।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि, ऐसी घटनाएं पुलिस व्यवस्था पर से जनता का विश्वास डगमगाती हैं। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूरता या यातना न हो।