सूरजपुर पुलिस ने सड़क पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने वाले एक चालक के खिलाफ मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत कार्रवाई की

Chhattisgarh Crimesसूरजपुर पुलिस ने सड़क पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने वाले एक चालक के खिलाफ मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चला रहा था। पुलिस ने उस पर 8 हजार रुपए का समन शुल्क लगाया है।

यह कार्रवाई डीआईजी-एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशों के परिपालन में की गई है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के प्रति लापरवाही पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने एक ट्रैक्टर को सड़क पर लहराकर चलते देखा। वाहन को रोकने पर पता चला कि उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। ट्रैक्टर चालक की पहचान करंजवार थाना प्रतापपुर निवासी 22 वर्षीय अनिश पैंकरा के रूप में हुई।

लाइसेंस न होने पर ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई

पुलिस द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगे जाने पर अनिश पैंकरा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। ट्रैक्टर का नंबर सीजी 29 एई 8346 बताया गया है। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने अनिश के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 66/192 (ए-1सी), 3/181 और 39/192(1)(बी) के तहत कार्रवाई करते हुए 8 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला।

यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस की अपील

एडिशनल एसपी संतोष महतो ने आम जनता से अपील की है कि वे परमिट शर्तों का उल्लंघन न करें। उन्होंने कहा कि वाहन केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की ओर से ही चलाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों पर आगे-पीछे नंबर प्लेट लगी हों। महतो ने यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित रहने की सलाह दी और चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।