दुर्ग शहर में सोशल मीडिया पर चाकू से केक काटने और उसे लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस घटना में नाबालिगों की संलिप्तता भी सामने आई है।
यह घटना 27 नवंबर की है। वायरल वीडियो में आरोपी अंकित कुरील, अशोक मालापुर, प्रेम चंद्राकर और दो बालक सड़क के बीच जन्मदिन मनाते दिख रहे थे। आरोपियों ने मोचीपारा, दुर्ग स्थित रविदास मंदिर के पास वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने अपनी बाइक बीच सड़क पर खड़ी कर यातायात बाधित किया।
उन्होंने बाइक पर केक रखकर धारदार लोहे के चाकू से काटा और फिर उसी चाकू को हवा में लहराते हुए वीडियो बनाया। मामला सामने आने के बाद सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया।
पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया, जहां पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कार्रवाई के दौरान एक धारदार लोहे का चाकू भी बरामद किया गया है।
इस घटना के संबंध में धारा 126(2), 191(2) बीएनएस और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए वयस्कों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोचीपारा, दुर्ग निवासी अंकित कुरील (18 वर्ष), अशोक मालापुरे (35 वर्ष) और प्रेम चंद्राकर (22 वर्ष) शामिल हैं। इनके अलावा दो विधि से संघर्षरत बालक भी इस मामले में शामिल हैं।
49 वर्षीय आरोपी ने युवक के सिर पर डंडे से हमला
भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में शराब विवाद को लेकर एक युवक पर बांस के डंडे से जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लगभग एक महीने की जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुपेला पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र साहू (49) को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
यह घटना 28 अक्टूबर 2025 को आशाराम बापू आश्रम के सामने सामुदायिक भवन के पास हुई थी। सड़क किनारे रोशन ढीमर और नेहरू नगर ईस्ट निवासी हरीश चंद्र साहू (49) के बीच शराब पीने को लेकर कहासुनी हुई।
विवाद बढ़ने पर हरीश साहू ने पास पड़ी बांस की लाठी उठाई और रोशन ढीमर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रोशन के सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आईं और वह सड़क पर बेसुध होकर गिर गया।
स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और रोशन को गंभीर हालत में शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी में भर्ती कराया गया। सुपेला पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करने के बाद मामले में प्रारंभिक अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने अस्पताल से बेडहेड टिकट, मेडिकल रिपोर्ट और चिकित्सक का अभिमत प्राप्त किया। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि घायल को लगी चोटें बेहद गंभीर थीं और यदि समय पर इलाज न मिलता तो उसकी जान जा सकती थी।
इस विशेषज्ञ राय के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (हत्या का प्रयास), 115(2), 351(3) और 109(1) जोड़ दीं। सुपेला पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी हरीश साहू को पकड़ लिया।
उसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा भी बरामद कर जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 1320/2025 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।