छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में NSUI नेता ने 22 साल की कॉलेज छात्रा से रेप किया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में NSUI नेता ने 22 साल की कॉलेज छात्रा से रेप किया है। छात्रा को कॉल कर बुलाया। जबरन कार में बैठाकर जबरन जंगल ले गया। यहां रेप की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा को दांतों से काटा। पुलिस और दोस्त ने छात्रा को बचाया था।

जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम रूहाब मेमन (269 है, जो कांकेर के नयापारा का रहने वाला था। कांकेर प्रथम अपर सत्र कोर्ट की न्यायाधीश विभा पांडे ने रूहाब मेमन को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

जानिए क्या है पूरा मामला ?​​

दरअसल, कॉलेज छात्रा 16 नवंबर 2022 को छात्र नेता रूहाब मेमन के बुलाने पर घड़ी चौक के पास पहुंची। इसके बाद रूहाब मेमन ने युवती को अपनी कार में बैठा लिया। उसे केशकाल ले गया। केशकाल से लौटते वक्त कहा कि चलो तुमको एक और अच्छी जगह ले जाता हूं।

इस दौरान रूहाब मेमन कॉलेज छात्रा को कांकेर के सिंगारभाट जंगल ले गया। अंधेरा होने पर पीड़िता ने आरोपी से घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन रूहाब उसे सिंगारभाट जंगल में शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इनकार किया, तो कार से कुचलकर मार डालूंगा कहा।

कार में छात्रा को दांतों से काटा आरोपी

इस दौरान पीड़िता डरकर घर छोड़ने की मिन्नतें कीं, लेकिन आरोपी नहीं माना। शाम करीब साढ़े 6 बजे आरोपी रूहाब ने कार में ही छात्रा से रेप किया। रेप के बाद पीड़िता से मारपीट भी की। छात्रा को दांतों से काटा, जिससे छात्रा जख्मी हो गई।

वहीं मौका मिलते ही पीड़िता अपने कॉलेज के सीनियर को फोन लगाया, लेकिन आरोपी ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को फिर डरा-धमकाकर रेप किया। इसी बीच पीड़िता का दोस्त और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां से पीड़िता को छुड़ाया गया।

पुलिस ने केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रेप, मारपीट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कांकेर विभा पांडे के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर सभी तथ्य साबित हो गए।

कोर्ट में 21 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने छात्रा से रेप, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपए जुर्माना लगाया।