रायपुर के आरंग थाना पुलिस ने जिला बदर हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिन पहले जिले से बाहर जाने का आदेश दिया था। आरोपी वापस अपने इलाके में पहुंचकर दबंगई कर रहा था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
आरंग का रहने वाला आरोपी गिरधारी पटेल (32 वर्ष) को कोर्ट ने 10 नवंबर 2025 को जिला बाजार का आदेश दिया था। जिसमें आरोपी 3 महीने तक रायपुर और अन्य आसपास के जिले दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं में एंट्री नहीं कर सकता था।
आदेश की प्रति आरोपी को 12 नवंबर को तामिल की गई थी। पुलिस पेट्रोलिंग को वह आरोपी को आरंग क्षेत्र में घूमते हुए पाया गया। आरोपी से शहर में प्रवेश करने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु वह कोई प्रमाण नहीं दे सका।
पुलिस ने लिया एक्शन
पुलिस के अनुसार जिला दंडाधिकारी ने आरोपी को 10 नवंबर 2025 से सात दिनों के अंदर जिले की सीमा से बाहर जाने तथा 9 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन आरोपी ने आदेश की अवहेलना कर जनता के बीच प्रभाव बनाने का प्रयास पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 223 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है।
बदमाश गिरधारी पटेल (32 साल) निवासी आजाद चौक थाना आरंग जिला रायपुर के खिलाफ थाना में गाली-गलौज, मारपीट, चाकू दिखाकर डराना धमकाना, जान से मारने की धमकी देने संबंधी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है।