गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अपनी पत्नी का मर्डर करने वाले वकील को उम्रकैद की सजा हुई है। घटना 2 साल पहले की है। वकील ध्रुवदास चौधरी ने आपसी विवाद के बाद पत्नी के सिर पर भारी सामान से वार किया था, जिसमें उसकी जान चली गई थी।
मरवाही थाना क्षेत्र का मामला है। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई थी। जिसके बाद से आरोपी पति जेल में था। 3 दिसंबर को पेंड्रा की जिला अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना है कि पति ने जानबूझकर पत्नी को मारा था।
अब जानिए पूरा मामला
यह घटना 30 सितंबर 2023 की रात लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच मरवाही थाना क्षेत्र के ऐंठी गांव में हुई थी। अभियुक्त ध्रुवदास चौधरी उर्फ वकील (35 वर्ष) ने अपनी पत्नी पुष्पा बाई चौधरी की हत्या कर दी थी। आरोप है कि पति ने किसी कठोर वस्तु से पत्नी के सिर और चेहरे पर प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
पुष्पा बाई को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले को हत्या का पाया गया।
गिरफ्तार कर भेजा जेल
विवेचना के दौरान मृतका के रिश्तेदारों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इन बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पति ध्रुवदास चौधरी उर्फ वकील को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
डॉक्टरों की प्रारंभिक और विस्तृत जांच रिपोर्ट में पुष्पा बाई की मौत का कारण हिंसक हमला बताया गया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों ने हत्या की आशंका की पुष्टि की, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।
आरोपी सही साबित होने के बाद सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने जानबूझकर अपनी पत्नी की हत्या की।
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने ध्रुवदास चौधरी उर्फ वकील को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।