छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 15 साल की नाबालिग को एक युवक शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 15 साल की नाबालिग को एक युवक शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया। लगातार 5 महीने तक उससे शारीरिक संबंध बनाए। इससे नाबालिग 4 महीने की गर्भवती हो गई। घटना सितंबर 2024 की है।

आरोपी नाबालिग को अपने साथ लेकर उत्तरप्रदेश चला गया था। 5 महीने में कई बार लोकेशन बदला जिससे वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। दोनों रायपुर में किराए के मकान से रह रहे थे। इस मामले में पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

स्कूल के लिए निकली लेकिन लौटी नहीं

पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके परिवार में पत्नी और तीन पुत्रियां हैं। जिसमें बड़ी बेटी 15 साल की है। वह 30 अप्रैल 2024 की सुबह करीब साढ़े 11 बजे उसकी छोटी बेटी की अंकसूची लेने के लिए स्कूल जा रही हूं कहकर निकली लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी।

तब उसके पिता स्कूल व घर से स्कूल के बीच संभावित स्थानों पर अपनी बड़ी बेटी के बारे में पता करने निकले, जहां उसका कोई पता नहीं चला। पिता को शक था कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई बहला फुसलाकर ले गया है।

जिसके बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू किया। विवेचना के दौरान उसकी बेटी के द्वारा उपयोग किए जा रहे मोबाइल नंबर का सीडीआर लिया गया।

उससे संबंधित गवाहों के कथन दर्ज किए जाने पर जानकारी हुई कि पीड़िता पडोरा में रहने वाले शिवम निषाद के साथ घूमना-फिरना करती थी। दोनों ही घटना वाले दिन से एक साथ लापता हैं।

आरोपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश चले गया

पुलिस ने संदेही शिवम निषाद का मोबाइल नंबर का सीडीआर ट्रेस किया जहां उसका मोबाइल बंद मिला। संदेही के गृह ग्राम गिरसा सराईपाली जब पुलिस पहुंची, तो जानकारी हुई कि प्रयागराज उत्तरप्रदेश चले गया है।

संदेही लगातार लोकेशन बदल रहा था

संदेही लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था। जिस कारण दोनों का लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। 26 सितंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में पूछताछ की गई।

तब आजाद नगर थाना खमतराई के रहने वाले मकान मालिक शेखर मारकंडे के किराए के मकान से पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया।

पीड़िता 4 माह के गर्भ से हुई

पीड़िता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी शिवम निषाद ने उसे शादी करने का वादा कर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

लगातार 5 महीने तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। जिसके कारण वह चार माह के गर्भ से है। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद उसके माता-पिता का बयान दर्ज किया गया।

20 साल कैद की सजा, 6 हजार का अर्थदंड

ऐसे में पुलिस ने मामले में अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे पाॅक्सो न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र साहू के समक्ष पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया।

तब न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 6 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।