छत्तीसगढ़ के धमतरी में सगे भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के धमतरी में सगे भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय दिया गया। नगरी थाना क्षेत्र के इस हत्या मामले में कोर्ट ने पामेश नवरंग (29) निवासी ग्राम छिपली को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना 1 मार्च 2025 की रात को हुई थी।

 

कन्हैया नवरंग शराब के नशे में घर लौटा, जहां भोजन को लेकर उसका आरोपी पामेश नवरंग से विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी पामेश ने खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली अधजली लकड़ी से कन्हैया नवरंग के सिर के पीछे वार किया।

 

इस गंभीर चोट के कारण कन्हैया की मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। घटना में प्रयुक्त लकड़ी और आरोपी के पहने कपड़े विधिवत जब्त किए गए। आरोपी को 2 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।