दुर्ग पुलिस ने MCX में 3 से 7% मासिक मुनाफे का झांसा देकर 49.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दूसरे आरोपी को ओडिशा गिरफ्तार

Chhattisgarh Crimesदुर्ग पुलिस ने MCX में 3 से 7% मासिक मुनाफे का झांसा देकर 49.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दूसरे आरोपी को ओडिशा गिरफ्तार है। वह संबलपुर के भानुपाली का रहने वाला है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड जेल भेज दिया गया है।

नेवई थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को खुद को MCX कंपनी से जुड़ा हुआ बताकर ठगा। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने फर्जी बॉन्ड पेपर दिए और अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवा लिए। कुछ समय बाद जब वादा किया गया लाभांश नहीं मिला, तो पीड़ितों ने नेवई थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पहला आरोपी सितंबर में हो चुका था गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने पहले आरोपी प्रकाश चंद्र पाढी को 25 सितंबर 2025 को ओडिशा के संबलपुर से गिरफ्तार किया था। जो कि केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद है। जांच के दौरान पता चला कि मामले में शामिल दूसरा आरोपी संतोष कुमार आचार्य (44) पहले से ही एक मामले में गिरफ्तार होकर संबलपुर की सर्किल जेल में बंद था।

दूसरे को कोर्ट ने भेजा न्यायिक रिमांड पर

जानकारी मिलने पर दुर्ग पुलिस ने न्यायालय की अनुमति ली और एक टीम ओडिशा भेजी। संतोष आचार्य को विधिवत गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दुर्ग लाया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

पुलिस कर रही है बैंक और दस्तावेजों की जांच

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में अन्य संभावित पीड़ितों से भी पूछताछ कर रही है और आरोपियों के बैंक ट्रांजेक्शन, फर्जी दस्तावेजों तथा संदेहास्पद लेन-देन की जांच जारी है।

निवेशकों से सतर्क रहने की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इस तरह के निवेश प्रलोभनों से बचें। किसी भी लाभांश-आधारित स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता और विश्वसनीयता की गहन जांच करना बेहद आवश्यक है। पुलिस ने निवेश ठगी के ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की है।