रायपुर जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन द्वारा 9 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय, जहां पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा।
जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 283 ग्राम पंचायतों ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने के लिए अनुशंसा भेजी है। वहीं जिले के 12 नगरीय निकायों में से 5 नगरीय निकायों ने भी बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। 20 मार्च तक कर सकेंगे दावा आपत्ति
इन सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों से यह प्रमाणित किया गया है कि बीते दो वर्षों में बाल विवाह का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। संबंधित सूची कलेक्टर कार्यालय रायपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय तथा एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालयों में जांच की जाएगी
यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को इस संबंध में कोई दावा या आपत्ति हो या बाल विवाह का कोई मामला संज्ञान में हो, तो वे 12 मार्च से 20 मार्च 2026 तक कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला रायपुर में आवश्यक दस्तावेजों सहित लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।