छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासनिक फेरबदल किया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड में प्रभारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के पद पर चल रहा विवाद सुलझ गया है।

यह विवाद प्रभारी बीईओ की पदस्थापना को लेकर था, जिस पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता रविन्द्रनाथ चंद्रा, जो मूल रूप से अंग्रेजी विषय के व्याख्याता हैं और मरवाही में प्रभारी बीईओ के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने संजय वर्मा की नियुक्ति को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि चूंकि दोनों पक्ष व्याख्याता के मूल पद पर हैं, इसलिए राज्य शासन को प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए पूर्णकालिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने नया व्यवस्थापन जारी किया है। ताजा आदेश के अनुसार, रविन्द्रनाथ चंद्रा को मरवाही से ट्रांसफर कर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पेंड्रा का प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में संजय वर्मा को भी मरवाही में प्रभारी बीईओ नियुक्त किया गया था, जिनकी बाद में व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हो चुकी है। यह आदेश राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।