नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए

Chhattisgarh Crimesनगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए विभाग ने सभी निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र भेजा है।

विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है। अब चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत लागू की गई है। इसके अनुसार बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, परिसरों और अन्य चिन्हित इकाइयों का पंजीयन केंद्रीकृत पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन CPCB के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द सुनिश्चित कराया जाए। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

आप इसे स्टोरी में बैकग्राउंड/कॉन्टेक्स्ट बॉक्स के तौर पर इस तरह जोड़ सकते हैं:

19 दिन पहले पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी जारी किया था सख्त आदेश

बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब 19 दिन पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बैटरी वेस्ट के अवैध कारोबार पर सख्ती के आदेश जारी किए थे।