छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित लेक्चरर प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित लेक्चरर प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि साल 2019 में ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद शिक्षक ने नई स्कूल में जॉइन नहीं किया, जिसके बाद करीब 6 साल से पुरानी स्कूल में पदस्थ हैं।

बता दें कि शासन के आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षक को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पुरस्कार दिया गया है। शिकायतकर्ता नीलकमल यादव ने इस मामले में जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों से मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 अक्टूबर 2019 में ट्रांसफर आदेश जारी किया था। इसमें बिल्हा ब्लॉक के सरकंडा स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ लेक्चरर प्रवीण कुमार मिश्रा का भी नाम था।

गणित विभाग के शिक्षक का तबादला तखतपुर ब्लॉक के घुटकू स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया था, लेकिन शासन के इस आदेश के बाद भी प्रवीण कुमार मिश्रा ने आदेश का पालन नहीं किया। उनके खिलाफ नीलकमल ने कलेक्टर से शिकायत की थी।

तबादला आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती दी

शिकायत में कहा गया है कि व्याख्याता ने ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित शिक्षक को विभाग के समक्ष आवेदन पेश करने और विभाग को निर्धारित अवधि में उस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

शिकायतकर्ता का दावा है कि न्यायालय से ट्रांसफर आदेश पर कोई स्थगन आदेश नहीं मिला था। इसके बावजूद नई शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

6 साल तक पुरानी शाला में सेवा देने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि व्याख्याता ने जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों से मिलीभगत कर ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं किया और लगातार पूर्व पदस्थापना वाली शाला में सेवाएं देते रहे।

शिकायत में इसे विभागीय आदेश की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।