राजधानी रायपुर से लगे आरंग में जादू-टोने के शक में बुजुर्ग दंपती की हत्या हुई है। पड़ोसी रॉकी साहू (22) ने घर में घुसकर दोनों पति-पत्नी को कुल्हाड़ी और हंसिया से काट डाला। उसने दोनों पर इतने वार किए कि महिला की आंखें बाहर आ गई थीं। शव खराब हालत में मिले। मामला आरंग थाना क्षेत्र के बिरबिरा गांव का है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी की मां की एक साल पहले मौत हो गई थी। उसे शक था कि जादू-टोना कर दंपती ने उसकी मां की जान ली है। इसी वजह से उसने मर्डर किया। वारदात के बाद उसने महिला की लाश से सोने-चांदी के जेवर निकाल लिए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है।
जानिए क्या है पूरा मामला ?
पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर को सदाशी साहू (65) और उनकी पत्नी आसबती साहू (62) खाना खाने के बाद सो गए थे। रात करीब 11:30 बजे पड़ोसी प्रमोद साहू कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर अपने घर की छत से दंपती के घर पहुंच गया।
उसने पहले कमरे में सो रहे सदाशी साहू के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद दूसरे कमरे में सो रही आसबती साहू के सिर, चेहरे और गले पर हमला किया। इसके बाद हंसिया से सीने-पेट पर वार किया।
हत्या के बाद जेवर लेकर भागा आरोपी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला के शरीर पर पहने चांदी के कमरबंध, ऐंठी, माला और सोने के जेवर के अलावा घर में रखी अंगूठी, बिछिया और सिक्के लेकर फरार हो गया। उसने खून लगे हथियारों को नाली में धोकर सफेद बोरी में रखा और तामासिवनी रोड किनारे झाड़ियों में छिपा दिया।
8 अक्टूबर को गांव के सरपंच चम्मन लाल साहू ने पुलिस को सूचना दी थी कि, घर में पति-पत्नी की लाश मिली है। पुलिस को दोनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड और FSL टीम को बुलाया। दोनों टीमों ने घटना स्थल की जांच कर जरूरी सबूत जुटाए।
10 एकड़ जमीन पर खेती करते थे किसान दंपती
बताया जा रहा है कि, दोनों बुजुर्ग किसान थे और वे अपनी करीब 10 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। उनके दो बेटे हैं, जो रायपुर में रहकर काम करते हैं। वहीं दो बेटियों की शादी हो चुकी है, वे अपने ससुराल में रहती हैं।
हथियार और लूटे गए जेवर बरामद, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर टंगिया, हंसिया, खून लगी जींस और लूटे गए सोने-चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।