डीजे वाले बाबूओं के लिए एक नया फरमान जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। रायपुर की पुलिस ने डीजे वाले बाबूओं के लिए एक नया फरमान जारी किया है। अब शहर में रात 10:00 बजे के बाद डीजे या धुमाल बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अगर ऐसा करते डीजे धुमाल वाले पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका सेटअप जब्त किया जाएगा। इतना ही नहीं आयोजकों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। यह निर्देश रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जारी किए हैं, इस मामले में ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने डीजे संचालकों के साथ एक बैठक लेकर उन्हें सारे निर्देश समझाए हैं।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • गाड़ी की बॉडी के बाहर DJ धुमाल का बॉक्स निकला पाया जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई।
  • साइलेंट जोन मैं डीजे धुमाल बजाना होगा पूर्णता प्रतिबंधित, जैसे की स्कूल, अस्पताल वाले हिस्सों को इस जोन में रखा गया है।
  • बुकिंग के पूर्व लेनी होगी अनुमति, नजदीकी थाने में देनी होगी जानकारी, बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई।

इस वजह से सख्ती

नाइट कर्फ्यू में ढील देने के बाद रात भर पार्टियां चलने लगीं। परेशान होकर लोगों ने शिकायतें पुलिस से कीं। कई जगह पर ट्रैफिक जाम की परेशानियां सामने आईं। इस वजह से प्रशासनिक तौर पर रात 10 के बाद डीजे बैन करने का फैसला लिया गया है। लोग इस मामले में अपनी शिकायत वॉट्सऐप नंबर 9479191234 पर शिकायत भेज सकते हैं। हाल ही में पुलिस ने 12 डीजे धुमाल संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। 50 हजार से अधिक का फाइन वसूला गया है।

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