अधेड़ ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

Chhattisgarh Crimesबालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 4 लाख रुपए बालिका को प्रतिकर राशि देने को कहा गया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि 6 साल की बालिका 27 नवंबर 2022 की दोपहर 1.30 बजे अपने घर में खेल रही थी।इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले जदू उर्फ मिथुन बाघ (50 साल) ने अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म किया। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर विधानसभा थाना में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 31 जनवरी 2023 को चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने गवाहों के बयान, पुलिस की केस डायरी और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 20 साल कारावास से दंडित किया।