लूट करने घुसे आरोपियों की बिगड़ी नीयत, महिला के हाथ पांव बांधकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Chhattisgarh Crimes

कोरबा। घर घुसकर लूट और महिला के हाथ पांव बांधकर रेप करने वाले आरोपी कशीब खान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 11 मई 2022 का है। इस मामले में लूट करने वाले एक अन्य आरोपी पवन चौरसिया को कोर्ट ने 10 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

ये पूरी घटना कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। 11 मई 2020 को जब महिला घर पर अकेली थी। इस दौरान दो चोर कशीब खान और पवन चौरसिया घर में आकर छुप गए। महिला खाना खाकर कमरे में सोने गई तो दोनों आरोपियों ने महिला को पकड़ा और उसके मुंह मे कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर अलमारी में रखे जेवरात और नगदी लूट ली। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जब दोनों आरोपी निकल रहे थे इस दौरान एक आरोपी काशिब खान की महिला को देखकर नीयत खराब हो गई। आरोपी कशीब खान ने महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया और विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

इधर जख्मी महिला ने जैसे तैसे हल्ला कर बाहर से लगे दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। पड़ोसी आवाज सुनकर पहुंचे और अंदर बंद घायल महिला को अस्पताल भेजवाकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली के रामपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर रेप और लूट का अपराध दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा गया।

कोर्ट ने अपने फैसले में रेप और लूट करने वाले कशीब खान को उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना, लूट करने वाले पवन चौरसिया को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

Exit mobile version