भिलाई सेक्टर 6 स्थित गुरु सिंह सभा में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट और गाली-गलौज की स्थिति हो गई

Chhattisgarh Crimesभिलाई सेक्टर 6 स्थित गुरु सिंह सभा में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट और गाली-गलौज की स्थिति हो गई। इसके बाद मामला भिलाई नगर थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।भिलाई नगर पुलिस ने बताया कि मनजिंदर सिंह सेक्टर 4 सड़क 2 निवासी गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेक्रेटरी के पद पर है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें पत्र के माध्यम से अध्यक्ष ने उपस्थित होने के लिए कहा था। इस पर वो गुरुद्वारा परिसर सेक्टर 6 में उपस्थित हुई।

 

गुरुद्वारा में दोबारा नहीं आने कहा

 

वहां पहुंचने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली-गलौज की गई। जब मनजिंदर ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उनके द्वारा उनकी मां और परिवार को गाली दी। इस पर उन्होंने फिर दोबारा गुरुद्वारा नहीं आने की बात कही। इस पर उन्होंने उन्हें गुरुद्वारा से बाहर जाने के लिए कह दिया। तभी वहां अध्यक्ष का बेटा मनजीत सिंह अचानक वहां पहुंचा और प्रार्थिया के साथ मारपीट शुरू कर दी।

 

वहीं दूसरे मामले में गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा सेक्टर 6 भिलाई के प्रधान (अध्यक्ष) तारा सिंह के साथ कमेटी के कुछ सदस्यों और सामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में पुलिस को बताया कि उनकी संस्था का चुनाव 6 अक्टूबर 2024 को हुआ था। इसमें तारा सिंह चुनाव के माध्यम से जीत कर संस्था का प्रधान (अध्यक्ष) बना।कमेटी के कुछ सदस्यों सरदार गुरदेव सिंह, सरदार हरचरण सिंह आनंद, सरदार मनजिंदर सिंह और असमाजिक तत्वों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके कारण हम और हमारी कमेटी के मेंबर संस्था के विकास के कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

 

अभद्र व्यवहार करने के आरोप

 

2 मार्च की सुबह 11.30 बजे तारा सिंह और गुरुद्वारे के वरिष्ठ सदस्य संतोष सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहां मौजूद सरदार मंजीत सिंह (गुरुनानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 भिलाई के अध्यक्ष) के साथ सरदार मनजिंदर सिंह ने हाथ उठाया और धक्का मुक्की की।

 

भिलाई नगर पुलिस ने तारा सिंह की रिपोर्ट पर गुरदेव सिंह, हरचरण सिंह आनंद और मनजिंदर सिंह के खिलाफ और मनजिंदर सिंह की रिपोर्ट पर तारा सिंह और मनजीत सिंह के खिलाफ धारा 115 (2), 296, 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

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