पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर

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बिलासपुर। पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बाबूलाल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर कर ली है।बाबूलाल ने एक बार विड्रा करने के बाद दोबारा याचिका लगाई थी।

बता दें बाबूलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने पी. चिदंबरम को मिली जमानत को याचिका में आधार बनाकर ये आदेश जारी किए हैं।

पूर्व आइएएस बाबूलाल अग्रवाल पर ईडी ने प्रकरण दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित की और ग्रामीणों के खाते में बिना उनकी जानकारी के रकम जमा किए। इस मामले की शिकायत के बाद ईडी ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था । मामले की लंबी जांच के बाद ईडी ने बीते नवंबर माह में उन्हें गिरफ्तारी भी की थी।

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