सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत, 7 साल की सजा पर भी लगाई रोक

Chhattisgarh Crimes

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र में कथित फर्जीवाड़ा मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने हालांकि केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई जबकि डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया।

आजम खान ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

अदालत ने सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे द्वारा दायर तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई सात साल की सजा को चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला तीन जनवरी 2019 का है।

7 साल की सुनाई गई थी सजा

रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, तंज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म को हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद शिकायत कर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगे। सत्य की जीत होगी। बता दें कि अब्दुल्ला आज़म की इस मामले में विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में बीजेपी नेता आकाश विधायक चुने गए थे। वह आजम खान के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं।

Exit mobile version