फ्लैट के लिए बिल्‍डर को दिए थे 18 लाख, न घर दिया और न वापस किए रुपये, अब RERA ने सुनाया ये कड़ा फैसला

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। ब्रोशर में तत्काल मकान देने के ऑफर के बाद भी अभी तक उपभोक्ता को मकान न देने वाले बिल्डर के खिलाफ रेरा प्राधिकरण ने कड़ा फैसला सुनाया है। रेरा प्राधिकरण ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को ब्याज सहित 36 लाख 92 हजार 600 रुपये उपभोक्ता को लौटाएगा।

रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला व सदस्य धनंजय देवांगन ने बताया कि पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी सिद्धार्थ कोठारी (जैन) ने रजत बिल्डर्स अजय सुराना (पार्टनर), रजत सुराना, नेहरु लाल मुंडा के खिलाफ प्राधिकरण के पास शिकायत की थी।

इस शिकायत में प्रार्थी सिद्धार्थ कोठारी ने बताया कि उसने बिल्डर के प्रोजेक्ट में 20 अक्टूबर 2013 को तीसरी मंजिल में फ्लैट बुक कराया था, इसकी कीमत 20 लाख रुपये थी। सिद्धार्थ ने कहा कि बिल्डर ने उनसे कहा कि 18 माह के भीतर वह मकान पूरा बनाकर देगा। इस पर उसने 18 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद भी अभी तक उसे उसका फ्लैट नहीं मिला है।

रेरा प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षों के बातों को सुना गया और उस पर जांच की गई। जांच के बाद रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला व सदस्य धनंजय देवांगन ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि बिल्डर 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 36 लाख 92 हजार 600 रुपये की राशि लौटाएगा।

जिला उपभोक्ता फोरम ने भी बिल्डर के खिलाफ सुनाया फैसला
रजत बिल्डर्स पद्मनाभपुर के संचालक, मैनेजर व उसके दो पार्टनर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम ने भी फैसला सुनाते हुए चार लाख का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम ने यह भी आदेश में कहा कि फ्लैट बुकिंग की राशि तीन लाख 52 हजार रुपये व वाद व्यय के 20 हजार रुपये भी देने होंगे। दो मामलों में फोरम ने यह आदेश शुक्रवार को पारित किया। बिल्डर के खिलाफ पद्मनाभपुर निवासी अंजू देसाई ने शिकायत किया था।

इन मामलों पर भी रेरा में कर सकते है शिकायत

1. बिल्डर ने ब्रोशर में लुभावने आफर दिए और उन आफरों को पूरा नहीं किया।

2. समय पर मकान देने का वादा करने के बाद भी नहीं दिया मकान।

3. उपभोक्ता से अनुमति लिए बिना अगर ब्रोशर में कोई बदलाव किया गया हो।

4. लिए गए मकान के निर्माण में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया हो।

ऐसे करें शिकायत

उपभोक्ता चाहे तो घर बैठे ही रेरा के ऑनलाइन साइट में जाकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकते है। नहीं तो रेरा कार्यालय में जाकर आवेदन लगाया जा सकता है।

हर तीन माह में प्रगति रिपोर्ट अपलोड करनी होगी

रेरा नियमों के अनुसार अब बिल्डर को हर तीन महीनों में अपने प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट रेरा पोर्टल में अपलोड करनी होगी। बिल्डर ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ रेरा प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। इन दिनों प्राधिकरण ऐसे बिल्डरों को नोटिस भिजवा रही है।

फ्लैट के लिए बिल्‍डर को दिए थे 18 लाख, न घर दिया और न वापस किए रुपये, अब RERA ने सुनाया ये कड़ा फैसला