CG : शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Chhattisgarh Crimes

बालोद : बालोद जिले में नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आरोपी विनोद कुमार साहू पिता भूषण लाल साहू (26) निवासी कुम्हली खुर्द थाना रनचिरई को सजा सुनाई है।

धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। व्यतिक्रम पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 8 अगस्त 2021 को पीड़ता ने थाना पुरूर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 अगस्त 2021 को रोजाना की तरह रात्रि का खाना खाकर करीब 10 बजे सभी अपने-अपने कमरे में सो गए। 5 अगस्त 2021 की सुबह 5 बजे को सोकर उठने पर देखा, तो उसकी नाबालिग बेटी अपने कमरे में नहीं थी। जिस सूचना पर उप निरीक्षक बलराम कोसे ने धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।