CGST रिश्वतकांडः CBI कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिनों की रिमांड, जानें क्या था पूरा मामला…

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। सेंट्रल जीएसटी रिश्वत कांड में CBI ने सोमवार को अधीक्षक समेत दो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस रिमांड के दौरान CBI की टीम ने दोनों आरोपियों से पूरी पूछताछ कर ली है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि CBI ने 31 जनवरी की शाम को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीजीएसटी के टैक्सी ड्राइवर विनय राय को रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद मिली जानकारी के आधार पर CGST दफ्तर में छापेमारी कर भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1 फरवरी को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था।

जानें क्या था मामला
सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28-29 जनवरी को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापामारी की थी। तलाशी के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर संचालक लालचंद अठवानी ने 34 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। इस दौरान एक व्यक्ति ने लेन-देन कर मामले को रफादफा करने के लिए मध्यस्थता की। लेन-देन की सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने 31 जनवरी की शाम वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए टैक्सी ड्राइवर विनय राय को गिरफ्तार किया। इससे मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने सीजीएसटी दफ्तर में दबिश दी और पूछताछ में मध्यस्थ और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आने पर दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया।

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