चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष की जमानत खारिज

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। दुर्ग जिले के चैंबर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष और बहुचर्चित सराफा व्यवसायी प्रकाशचंद सांखला की जमानत खारिज कर दी गई है. प्रकाशचंद सांखला को डायरेक्टरोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने गिरफ्तार किया है. छापेमारी में बड़ी मात्रा में अघोषित सोना और चांदी मिला है. अब आरोपी को सागर कोर्ट में पेश करने की तैयारी है.

जानकारी के मुताबिक प्रकाशचंद सांखला को DRI ने रायपुर के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी विजय सोनी के न्यायालय में पेश किया. यहां दुर्ग जिले के चैंबर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. कोर्ट ने सराफा कारोबारी को सागर ले जाने के निर्देश दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक प्रकाश सांखला को 29 मई को डीआरआई सागर कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है. इसके लिए रायपुर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. सागर में मिले 8 किलो 100 ग्राम सोने के बारे में DRI पूछताछ करेगी. राजस्व खुफिया निर्दशालय के अधिकारियों ने कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

बता दें कि मंगलवार को DRI ने सराफा व्यापारी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला के दुर्ग, रायपुर स्थित दुकान और कार्यालय में छापामार कार्रवाई की थी. जहां से छापेमारी में बड़ी मात्रा में अघोषित सोना और चांदी की बरामदगी की गई थी. बरामद सोना विदेशी है. इन सभी मामले में DRI आरोपी सांखला से पूछताछ करेगी.

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